वन्य प्राणी से क्षति : मुआवजा स्वीकृत
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक एफ 7-32/2003/10-2, 12 जून 2015 के प्रावधान अनुसार वन्य प्राणी से क्षति के चार प्रकरणों में कुल 27 हजार 208 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। वनमंडलाधिकारी जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार भोथीडीह जैजैपुर के श्री लकेश चन्द्रा और श्री मुरलीधर चन्द्रा के लिए 10 हजार 922-10 हजार 922 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। इसी गांव के श्री जीवन लाल चन्द्रा और घसनीन बाई चन्द्रा के लिए 2732-2732 रूपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई है। इन चारों प्रकरणों में जंगली सुअर द्वारा सब्जी की फसल में क्षति पहुुंचाये जाने पर यह मुआवजा राशि मंजूर की गई है।