सीवर लाईन, सैप्टिक टैंक, मेन होल की सफाई मानवबल से कराना प्रतिबंधित
गरियाबंद। प्रोहिबिशन ऑफ इमप्लाईमेंट एस मैन्युअल स्केवेन्जर्स एण्ड देयर रिहेबीलिशन एक्ट 2013 की धारा-7 के अंतर्गत सीवर लाईन, सैप्टिक टैंक, मेन होल की सफाई को मानवबल से काराये जाने 13 मई 2014 से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंधित घोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद गरियाबंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने पालिका क्षेत्रांतर्गत स्थित निजी कालोनिया, निजी आवास आदि में सीवर लाईन, सैप्टिक टैंक, मेन होल की सफाई यदि किसी भी व्यक्ति, प्राईवेट एजेंसी अथवा ठेकेदार द्वारा मानवबल से यह कार्य कराया जा रहा हो तो 07 दिवस के भीतर नगर पालिका परिषद गरियाबंद को अवगत कराने का आग्रह किया है।