प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह
जांजगीर-चांपा। जिले में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रीति खोखर, चखियार के मार्गदर्शन में एवं परियोजना अधिकारी श्री बजरंग सांडे व जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व तथा पुलिस विभाग के सहयोग से नवागढ़ में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत उम्र सत्यापन पश्चात नाबालिक बालिका का विवाह दोनो पक्षो के परिवार को समझाइस देकर रोका गया।
ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह को प्रतिबंधित करता है। यदि कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का बाल विवाह करवाता है, करता है अथवा उसमें सहायता करता है तथा बाल विवाह को बढ़ावा देता है अथवा उसकी अनुमति देता है, बाल विवाह में सम्मिलित होता है को 2 वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।