सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को 20 साल कैद
रायपुर। अभनपुर इलाके की 15 साल की नाबालिग का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा दी है। जबकि एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कैद का फैसला दिया है। आरोपियों पर भारी जुर्माना लगाया है।
सरकारी वकील गजेंद्र सोनकर ने बताया कि अभनपुर के एक गांव में 15 साल की छात्रा रहती है। 25 मई 2017 को जब वह परिचित से मिलकर घर जा रही थी तो रास्ते में गांव के ही मिथलेश कुमार और राजेश चक्रधारी मिल गए। दोनों ने छात्रा को बाइक में जबरदस्ती बैठा लिया और सूनसान जगह पर ले गए। वहां छात्रा के साथ दोनों ने दुष्कर्म किया और वहीं छोड़कर भाग निकले। छात्रा ने अपने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी। उसके बाद अभनपुर थाने में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को 25 साल कैद और 25-25 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं दूसरी घटना खरोरा की है। वहां की 15 साल की छात्रा को कबीर नगर का गोलू मानिकपुरी अपने साथ ले गया। छात्रा को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जबकि देर रात घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने अपहरण की शिकायत की थी। छात्रा के मिलने पर दुष्कर्म का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा दी है।