दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

मुंगेली। फास्टट्रेक कोर्ट/विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती नीलिमा सिंह बघेल ने पीडि़ता के साथ उसके रिश्तेदार मौसा द्वारा बलात्कार किये जाने के मामले में थाना जरहागांव के आरोपी देवलाल उर्फ देवालाल साहू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन ने अपने समर्थन में 12 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराकर अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। पीडि़ता को अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में नियमानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी निर्धारित प्रतिकर/सहायता राशि देने की अनुशंसा की गई है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेन्द्र पाण्डेय ने पैरवी की।

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