हाईकोर्ट में रखा गया रायपुर ननि का पक्ष

हाईकोर्ट में रखा गया रायपुर ननि का पक्ष

बिलासपुर। रायपुर की समता कालोनी में ट्रस्ट की जमीन में छपरु नगर पंचायत की ओर से कब्जा कर व्यवसायीकरण कर प्रदूषण फैलाने के मामले में दायर की गई याचिका में रायपुर नगर निगम कमिश्नर और जोन क्रमांक 7 के कमिश्नर ने हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने इस पर हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया।

मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने छपरू पंचायत के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर पूछा कि नियम का पालन करोगे की नही? छपरू नगर पंचायत रायपुर के समता कॉलोनी में है, जो रिहायशी कॉलोनी है। इसमें 470 से अधिक लोग रहते हैं। समता कॉलोनीवासियों में से पारसचंद जैन और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि कॉलोनी प्रदूषण रहित रहे। छपरू पंचायत की ओर से पहले दो भवनों का निर्माण कर व्यवसायीकरण किया गया। उसके बाद लगातार भवन की संख्या बढ़ते बढ़ते 40 हो गई। इसमें आए दिन शादी, पार्टी और अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ—साथ कचरा फेंके जाने पर प्रदूषण फैल रहा है। मामले की पूर्व में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम कमिश्नरों को हाईकोर्ट ने तलब किया था। दोनों कमिश्नर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने छपरू पंचायत के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर पूछा हैं कि नग निगम के नियमों का पालन करोगे की नहीं।

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