नलकूप खनन के लिये प्रतिबंध हटा
मुंगेली। कलेक्टर श्री डी. सिंह ने कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी की अनुशंसा के आधार पर पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए संपूर्ण मुंगेली जिले में सभी प्रयोजन हेतु नलकूप खनन के लिए आगामी आदेश पर्यंत अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटा दिया है। उल्लेखनीय है कि पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधन अधिनियम 1987) की धारा 6 के प्रावधानों के तहत जिले में पेयजल निस्तार हेतु पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था तथा सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त कर नलकूप खनन की कार्यवाही प्राप्त की जा सकती थी। जिसे अस्थायी रूप से छूट दिया गया है।