पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होगा आरटीआई एक्ट
बिलासपुर। मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसी पंजीकृत सोसायटी जिन्हें सरकार से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त नहीं हो रही है वह लोक प्राधिकरण नहीं है। इन सोसायटियों पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा।
रायपुर निवासी राकेश चौबे और प्रमोद तिवारी ने सूचना के अधिकार के तहत रायपुर स्थिति भातखंडे ललित कला शिक्षण समिति को आबंटित भूमि के संबंध में जानकारी मांगी थी। लेकिन संस्थान द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील की थी। जिस पर संज्ञान में लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने शिक्षण समिति को आवेदकों द्वारा मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी देने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद शिक्षण समिति ने मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा है कि राज्य शासन ने संस्थान को 7503 वर्ग फीट जमीन वार्षिक लीज पर आवंटित की है। संस्था पंजीकृत निजी संस्थान है। इसके अलावा संस्थान लोक प्राधिकरण नहीं है। इस कारण से सोसायटी में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। वहीं याचिकाकर्ता शिक्षण समिति में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की भी मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक पंजीकृत सोसायटी जो समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं है, वह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा दो (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकरण नहीं है। ऐसी सोसायटी में आरटीआइ एक्ट लागू नहीं होगा।
00 हाईकोर्ट ने कहा