नई दिल्ली। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक अहम फैसला दिया है। जिसके तहत शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। सर्वे के काम के लिए कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है।
कृष्णजन्मभूमि मामले मे हिंदूपक्ष के वकील @Vishnu_Jain1 ने कहा-हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है,हमने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी,18 दिसंबर को रूपरेखा तय होगी। कोर्ट ने मस्जिद की दलीले खारिज कर दी है..यह कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है pic.twitter.com/LdJGrgVFYk
— Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Andolan (@Krishnjanmsthan) December 14, 2023
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। अदालत ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी।
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यह आदेश जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया गया। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले को लेकर दायर एक अर्जी की सुनवाई की गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन कहते हैं, “इलाहाबाद HC ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (Shahi Idgah Mosque) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है। मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है। यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।
खुशखबरी 🚩🚩
श्री कृष्ण जन्मभूमि 'सर्वे' को मिली कोर्ट से मंजूरी।
कृष्ण लला हम आयेंगे – मंदिर वहीं बनायेंगे🛕#ShriKrishnaJanmaBhoomi #Mathura #AllahabadHighCourt pic.twitter.com/0QfkxFszV3— YUVRAJ GAUR (@YUVRAJGAUR24) December 14, 2023