वाराणसी में Google के CEO सुंदर पिचाई के खिलाफ FIR, जानिए क्या है पूरा मामला

वाराणसी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भेलूपुर थाने में 18 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन 18 लोगों में एक नाम ऐसा है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। यह नाम है गूगल (Google) के सीईओ सुंदर पिचाई का। जिन पर IT एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह FIR गौरीगंज इलाके में रहने वाले गिरिजा शंकर ने दर्ज कराई है। गिरिजा शंकर का कहना है कि व्हाट्सएप के एक ग्रुप में एक वीडियो द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई। जिसके बाद उसने उस नंबर पर कॉल कर के वीडियो पर सवाल उठाया। जिसके बाद यूट्यूब पर एक वीडियो डाल दिया गया। जिसमें उसका मोबाइल नंबर डाल दिया गया। तब से लगातार उसके मोबाइल पर जान से मारने की धमकी वाले कॉल आ रहे हैं।

जिसके बाद उसने न्यायालय में 156 के तहत गुहार लगाई। तब न्यायालय ने भेलूपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कर जांच के आदेश दिए और पीड़ित गिरिजा शंकर ने भेलुपर थाने में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें उनसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत गूगल के अन्य दो अधिकारी का नाम भी शामिल किया है।

भेलूपुर थानाध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया कि पीड़ित गिरिजा शंकर द्वारा ये FIR लिखवाई गई है, जिसमें गूगल के सीईओ भी शामिल हैं। मुकदमा पंजीकृत कर जांच की जा रही है।

गौरतलब है कि देश में अभी ट्विटर पर कंटेंट को लेकर ट्विटर से बात चल हो रही है। ऐसे में अब गूगल के CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना खासा चर्चा का विषय है।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.