‘वैक्सीन नहीं तो शराब भी नहीं’, उत्तर प्रदेश के इस जिले में ADM ने बनाया ये अजीब नया नियम, वायरल हुआ ये आदेश

इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई में हर शराब की दुकान के आगे कोरोना वैक्सीन को लेकर पर्चा लगाया गया है। जिसमें लिखा है ”बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के शराब नहीं मिलेगी।” शराब की दुकानों के बाहर लगा ये नोटिस इटावा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) हेम कुमार सिंह के निर्देश पर लगाए गए हैं। एडीएम के इस अबीज आदेश की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। ‘इंडिया टुडे’ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई कई मौतों के बाद एडीएम हेम कुमार सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। एडीएम हेम कुमार सिंह ने जिला पुलिस अधिकारियों के साथ अलीगढ़ जहरीली शराब कांड के बाद सैफई में शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। इसी दौरान एडीएम हेम कुमार सिंह ने शराब की दुकानों को स्पष्ट रूप से ‘वैक्सीन नहीं तो शराब भी नहीं’ का नोटिस लगाने का निर्देश दिया। अलीगढ़ में इस महीने की शुरुआत में जहरीली शराब पीने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी।

एडीएम हेम कुमार सिंह ने शराब की दुकानों को स्पष्ट रूप से नोटिस लगाने का निर्देश दिया कि ऐसे किसी भी शख्स को शराब नहीं बेची जाएगी, जिसे अभी तक कोविड-19 का टीका नहीं लगाया गया है। उक्त शराब दुकानों के मालिकों को भी ग्राहकों को उनके टीकाकरण प्रमाण पत्र सत्यापित किए बिना शराब बेचने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी।

सैफई में शराब की दुकानों के कर्मचारियों ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि एडीएम ने हमें कहा है कि ऐसा करने से अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएंगे। हालांकि, इटावा जिला आबकारी अधिकारी कमल कुमार शुक्ला ने कहा कि जिन लोगों को अभी तक शराब नहीं मिली है, उन्हें शराब की बिक्री रोकने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जिला प्रशासन के टीकाकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन शराब की खरीद के लिए वैक्सीन प्रमाण पत्र अनिवार्य करने का कोई आदेश नहीं है।

इटावा एडीएम के इस आदेश के पहले फिरोजाबाद के डीएम ने भी कहा था कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन तब तक रोक दिया जाएगा, जब तक वह वैक्सीन नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने जून महीने में कोविड-19 के टीकों की एक करोड़ खुराक देने का लक्ष्य रखा है।

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