तेलंगाना : उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने कोलगेट कंपनी पर ठोका जुर्माना, ऐसे उपभोक्ताओं को ठग रही थी संस्था

हैदराबाद। संगारेड्डी जिला उपभोक्ता फोरम ने कोलगेट कंपनी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। एक उपभोक्ता द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया कि कोलगेट पेस्ट अधिक मूल्य पर बेच रहा है। संगारेड्डी के एक वकील की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया कि कोलगेट पेस्ट अधिक दामों पर बेचकर लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वकील के रूप में कार्यरत सीएच नागेंदर ने 7 अप्रैल 2019 को संगारेड्डी के रिलायंस फ्रेश रिटेल माल में 150 ग्राम का कोलगेट मैक्स टूथपेस्ट 92 रुपये में खरीदी की। इसके साथ ही 20 ग्राम का कोलगेट मैक्स टूथपेस्ट 10 रुपये में भी खरीदी की।

वकील ने खरीदी गई पेस्ट के दामों का हिसाब किया। उसने पाया कि 20 ग्राम के हिसाब से पेस्ट खरीदी गई तो 150 ग्राम पेस्ट 75 रुपये का होता है। मगर 150 ग्राम का पेस्ट को 92 रुपये लिये जाने पर नागेंदर को संदेह हुआ। अर्थात 17 रुपये अधिक लिया जा रहा है। इसके बाद उसने 17 रुपये अधिक क्यों लिये जाने का जवाब तलब करते हुए कोलगेट कंपनी को नोटिस भेजा।

मगर कोलगेट की ओर से उसके नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते वकील ने संगारेड्डी उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन पी कस्तूरी और सदस्य डी श्रीदेवी ने याचिका पर सुनवाई के बाद कोलगेट कंपनी को आदेश दिया कि नागेंदर से अधिक वसूल किये 17 रुपये वापस किया जाये।

साथ ही उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के लिए 10 हजार, खर्च के लिए 5 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम निधि के लिए 50 हजार अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। यह रकम एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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