अमरावती। आंध्र प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव में यदि कोई सेल्फी लेता है तो उसका वोट रद्द कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इस समय स्मार्ट फोन का युग चल रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट फोन के चलते हर जगह सेल्फी लेना फैशन हो गया है। यदि कोई मतदाता उसी आदत से मजबूर होकर मंगलवार को हो रहे मतदान केंद्र में सेल्फी लेता है उस व्यक्ति का डाला गया वोट अवैध होगा।
अधिकारियों ने कहा कि निर्वाचन आयोग की प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (49) के तहत कोई भी वोट की गोपनीयता का खुलासा नहीं कर पाएगा। इसका उल्लंघन करके सेल्फी लेने और दूसरों के सात साझा किये जाने पर निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 (ए) के तहत वोट को रद्द कर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। अधिकारियों ने सभी प्रकार के इंतेजाम किये है। कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदान जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि सरपंच पद के लिए गुलाबी रंग और वार्ड मेंबर पद के लिए सफेद रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटरों को दोनों मतपत्रों को एक साथ मतपेटी में डालना होगा।
विजयनगरम जिले को छोड़कर 12 जिलों में पहले चरण में 2,723 पंचायतों में चुनाव हो रहा है। मतदान सुबह 6.30 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक जारी रहेगा। माओवादी प्रभावित इलाकों में दोपहर 1.30 बजे तक मतदान होगा।