लाॅकडाउन उल्लंघन के केस वापस लेने वाला पहला राज्य बना UP, व्यापारियों के साथ आम लोगों को भी मिलेगी राहत

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के व्यापारियों समेत आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 और लाॅकडाउन तोड़ने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमें हटाने की योजना बना रही है। यूपी के कानून मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिसके बाद अब कोरोना काल और लाॅकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन मामलों में अब यूपी के लोगों को कोर्ट का चक्कर नहीं काटना पडे़गा।

कानून मंत्रालय की ओर से इसके संबंध में प्रमुख सचिव को गाइडलाइन जारी करते हुए पूरे राज्य में दर्ज केस का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। जिसके बाद व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों के साथ ही अन्य लोगों से भी कोविड और लाॅकडाउन से जुड़े हटाए जाएंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल तोड़ने और लाॅकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला यूपी देश का पहला राज्य है।

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