रथयात्रा की इजाजत के लिए CM पटनायक ने SC और केंद्र को कहा धन्यवाद, रथयात्रा की तैयारी में जुटी ओडिशा सरकार, पुरी में रात 9 बजे से पूर्ण लॉकडाउन

भुवनेश्वर। आज सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने के लिए सशर्त इजाजत दी है। कोर्ट ने मंदिर समिति, ओडिशा और केंद्र सरकार से लोगों के स्वास्थ्य के साथ समझौता किए बिना समन्वय के साथ काम करने का आदेश दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया है। सीएम पटनायक ने कहा कि ओडिशा सरकार और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन रथयात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में रथयात्रा निकालने काफी चुनौतीपूर्ण है। सबकुछ ठीक ढंग से हो इसके लिए पुरी में तीन मंत्रियों की तैनाती की गई है।

ओडिशा के DGP अभय ने बताया कि पुरी जिले में आज रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पूर्ण बंद लगाया गया है। उसी के संबंध में जिला प्रशासन को एक आधिकारिक आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। लोगों से पुरी नहीं आने का अनुरोध किया गया है। ओडिशा विशेष राहत आयुक्त ने कहा है कि किसी भी यात्री ट्रेन, निजी और सार्वजिनक वाहनों को शहर में आने की छूट नहीं दी जाएगी।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य मुद्दों के साथ बिना समझौता किए और मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय के साथ रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को हुई सुनवाई में पुरी में 23 जून को होने वाली रथयात्रा को कोरोना महामारी के कारण रोक लगा दी थी।

लेकिन कोर्ट के फैसले को लेकर कई पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा को कुछ शर्तों के साथ निकालने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा कि अगर ओडिशा सरकार को लगता है कि कुछ चीजें हाथ से निकल रही हैं तो वो यात्रा को रोक सकती है।

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