#कोविड-19: शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की

न्यूज़ डेस्क। कोरोना महामारी के विकराल होते रूप के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने एक बेहतर पहल की है। उन्होंने कोरोना को शिकस्त देने में जुटे कोरोना योद्धाओं के कल्याण के लिए एक योजना की शुरुआत की है। शिवराज सिंह की सरकार ने कोरोना योद्धा योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कोरोना के खिलाफ ड्यूटी करने के दौरान अपनी जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के परिवार के सदस्यों की सारी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देगी।

कोरोना महामारी से लोगों को बचाने को लिए समर्पित होकर काम करने वाले योद्धाओं के लिए घोषित योजना का विस्तृत कार्य योजना का आदेश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी भी कर दिया है। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अन्तर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, नगरीय विकास गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है। ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना’ का लाभ कैसे मिलेगा इसके विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य शासन ने जारी किया है इस योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र कर्मी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्ड-बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे। इसके अलावा नगरीय विकास के सभी सफाई कर्मी, राजस्व, गृह, नगरीय विकास विभाग, शहरी और स्थानीय निकायों सहित अन्य उन विभाग के कर्मी जो कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं, वे पात्र होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्यकर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के पात्र होंगे।

इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा पात्र लोगों को क्वारेंटाइन पीरियड के दौरान या उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को नहीं करना पड़ेगा। योजना में दी गई राशि पात्र कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन के कर्मी के लिये लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.