नई दिल्ली। भगोड़े नीरव मोदी को लेकर अब तक की बड़ी खबर आ रही है। नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता अब साफ हो गया है। नीरव मोदी की अर्जी को ब्रिटेन की एक हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नीरव मोदी का प्रत्यर्पण गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले में भगोड़ा घोषित हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नीरव का प्रत्यर्पण किसी में नजरिए से अन्याय पूर्ण या दमनकारी नहीं होगा। नीरव मोदी (51) ने दो अरब अमेरिकी डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) कर्ज घोटाला मामले में खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ अपील दाखिल की थी जिसपर सुनवाई हुई।
इससे पहले लंदन उच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत एक मित्र देश है और ब्रिटेन को भारत सरकार के इन आश्वासनों में खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए कि धोखाधड़ी और धनशोधन से संबंधित मुकदमे के दौरान हीरा कारोबारी नीरव मोदी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।