मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को, दो मामलों में कोर्ट ने सुनाई 11 साल के कैद की सजा

लाहौर। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद को बुधवार को आतंकवाद को वित्त पोषण के दो मामलों में 11 साल के कैद की सजा सुनायी है। अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई को इसकी पुष्टि की है कि पंजाब प्रांत में आतंकवाद को वित्त पोषण करने के दो मामलों में सईद को सजा दी गयी है।

आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद को वित्त पोषण करने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसंबर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था। अदालत ने दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल- साढ़े पांच साल के कैद की सजा सुनायी जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलेंगी।

पंजाब पुलिस के आतंकवाद विरोधी विभाग के आवेदन पर सईद के खिलाफ लाहौर एवंगुजरांवाला शहर में मामला दर्ज किया गया था। सईद के जमात उद दावा के बारे में माना जाता है कि वह लश्कर ए तैयबा का सहायक संगठन है, जो मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। इस हमले में छह अमेरिकी समेत 166 लोगों की मौत हो गयी थी।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.