न्यूज़ डेस्क। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। कोर्ट ने पहले तो इमरान को अदालत के समक्ष 1 घंटे में पेश होने के आदेश दिए। जिसके बाद पुलिस इमरान को लेकर कोर्ट पहुंची। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लिए एक बड़ी राहत मिली है। पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने “अवैध” घोषित कर दिया है। पीटीआई प्रमुख को अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद यह आदेश आया।
सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने गुरुवार को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को एक घंटे के भीतर पेश करने का निर्देश दिया। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट (एससी) की तीन सदस्यीय पीठ ने दिए, जिसमें पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ अल-कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने विरोध प्रदर्शनों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को सलाह दी कि वह चीजों को और खराब न करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। पार्टी संवेदनशील राज्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर रही है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित थी।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री खान को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत परिसर से नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किए जाने के बाद देशभर में व्यापक पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी तथा प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच झड़पों में करीब 300 अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहायक एवं पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।
🚨 Imran Khan footage in the Supreme Court. pic.twitter.com/37iq4QjAqL
— Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) May 11, 2023