सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थाई कमीशन, केंद्र के विचारों को किया खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गयी महिला अधिकारियों के मसले पर आज फैसला सुनाया। 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिलाएं सरकार के बेपरवाह रवैये के चलते अपना हक हासिल नहीं कर सकी थीं। आज सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना में सभी महिला अधिकारियों को सेवा के वर्षों के बावजूद स्थायी कमीशन लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल, 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट से लड़ाई जीतने के बावजूद महिला अधिकारियों को सरकार के बेपरवाह रवैये के चलते अपना हक नहीं मिला। जिसके बाद महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को एक अवसर से वंचित करने के लिए शारीरिक सीमाओं और सामाजिक मानदंडों के मुद्दे के बारे में केंद्र के विचारों को कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र दृष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे। सेना में सच्ची समानता लानी होगी, 30 फीसदी महिलाएं वास्तव में लड़ाकू क्षेत्रों में तैनात हैं।

संबंधित समाचार

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.