309 करोड़ के INX मीडिया मामले के आरोपी पी चिदंबरम को SC से मिली सशर्त जमानत, कोंग्रेसियों में जश्न, बंटी जलेबी-मिठाई

नई दिल्ली। INX मीडिया धन शोधन मामले में जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। चिदंबरम को यह जमानत ED मामले में मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। चिदंबरम को यह जमानत 2 लाख के निजी मुचलके पर मिली है। चिदंबरम सार्वजनिक बयान और कोई साक्षातकार भी नहीं दे सकेंगे। चिदंबरम 107 दिनों बाद जेल से बाहर आयेंगे। उन्हें पहले ही CBI की केस में जमानत मिली हुई है।

चिदंबरम को पहली बार INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में CBI ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसी दौरान 16 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने INX मीडिया भ्रष्टाचार मामले से मिली रकम से संबंधित धन शोधन के मामले में चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व वित्त मंत्री इस समय 11 दिसंबर तक के लिये न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक मामला दर्ज किया था जिसमें आरोप था कि 2007 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड द्वारा INX मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश प्राप्त करने की मंजूरी देने में अनियमितताएं हुयीं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी धन शोधन का मामला दर्ज किया।

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